रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अलग-अलग बस स्टैंडों में फैली गंदगी और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस समस्या का केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए।

न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद और न्यायमूर्ति अनुज कुमार की खंडपीठ ने सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुले नाले और गंदगी की वजह से यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट के अहम निर्देश
बस स्टैंड परिसर में साफ-सफाई की स्थायी व्यवस्था हो।
खुले नाले से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में न घुसे।
कांके रोड पर गाड़ियों की पार्किंग और सब्जी-फलों की अवैध बिक्री रोकने पर तुरंत कार्रवाई हो।
पेवर ब्लॉक बिछाकर या कंक्रीट का स्थायी इंतजाम कर सफाई की समस्या दूर की जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है और प्रशासन को इस पर तुरंत कदम उठाने होंगे।
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