अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं और अब तक आपने इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अब 15 सितंबर 2025 तक का समय है। इस साल सरकार ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जबकि पिछले साल यह डेडलाइन 31 जुलाई थी।
रिफंड में हो सकती है देरी, लेकिन मिलेगा ब्याज
इस बार रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग द्वारा रिटर्न की जांच ज्यादा सख्ती से की जा रही है। विभाग यह भी देख रहा है कि टैक्सपेयर्स ने कौन साITR फॉर्म चुना है। ITR-1 और ITR-4 फॉर्म आमतौर पर जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, जबकि ITR-2 और ITR-3 में ज्यादा समय लग सकता है, खासकर अगर रिफंड की रकम बड़ी है।
हालांकि, देरी से रिफंड मिलने की स्थिति में टैक्सपेयर्स को नुकसान नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत, सरकार हर महीने 0.5% की दर से ब्याज देती है, बशर्ते रिफंड की राशि कुल टैक्स का 10% या उससे अधिक हो।
अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रिटर्न फाइलइनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अब तक 75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, जिनमें से करीब 71.1 लाख ITRs को ई-वेरीफाई भी किया जा चुका है।



