भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बैंक खाते या लॉकर से जुड़ा दावा 15 दिनों के भीतर निपटा दिया जाए। यह कदम ग्राहकों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

आरबीआई चाहती है कि ऐसे मामलों में नामांकित व्यक्ति (Nominee) को समय पर राशि या लॉकर से जुड़ी सामग्री मिले। इसके लिए बैंक मानक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ताकि प्रक्रिया तेज और आसान हो सके।
ड्राफ्ट निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी खाते या लॉकर में नॉमिनी तय है, तो पहचान पत्र, पता प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी के सर्टिफाइड दस्तावेज जमा करके दावा किया जा सकता है। वहीं, जिन खातों में नॉमिनी नहीं है, वहां बैंक को ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे कानूनी उत्तराधिकारी को बिना परेशानी के दावा मिल सके।

आरबीआई ने इन निर्देशों पर सुझाव देने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है।
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